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शिक्षकों के वेतन मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को उच्च न्यायालय की फटकार

  • 30-Jun-2020

नयी दिल्ली, शिक्षकों और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन पर आज स्वत संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और निगम को शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के बकाया के बारे में एक सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। संघ के अधिवक्ता रणजीत शर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि आज जून के वेतन के लिए 49 करोड़ जारी किए हैं जिससे शिक्षकों को वेतन मिलेगा। न्यायाधीश हिमा कोहली ने मामले की सुुनवाई करते हुए निगम द्वारा केवल मार्च की सैलरी और कोविड ड्यूटी करने वालों को सैलरी देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई । इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को है । संघ के महासचिव रामचन्द्र डबास ने बताया कि शिक्षकों के हितों के लिए संगठन को जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा वह पीछे नहीं हटेंगे।संघ के उप महासचिव नवीन सांगवान ने उम्मीद जताई कि शिक्षकों को जल्द ही जून तक का वेतन मिलेगा और इस समस्या का स्थाई समाधान होगा । अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत 9000 शिक्षक निगम के बंटवारे के समय 2012 से वेतन इत्यादि समय पर ना मिलने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । गौरतलब है कि विगत अनेक वर्षों से निगम शिक्षकों को वेतन भत्ते पेंशन आदि न मिलने के कारण धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल आदि आंदोलनों के सहारे निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा है ।