मेरठ, ग्रीन इंडिया
जनपद मेरठ व बागपत में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व शांति बनाये रखने के उद्देश्य से आगामी पर्वों क्रिसमस डे, नववर्ष, गुरू गोविन्द सिंह जयंती एवं गणतंत्र दिवस व 06 दिसम्बर के अतिरिक्त विभिन्न आयोगों तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है, आयुक्त कार्यालय मे कानून एवं शान्ति व्यवस्था की बैठक आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
आयुक्त ने 06 दिसम्बर के दृष्टिगत धार्मिक सभा, आयोजन व जुलूस की अनुमति न देने तथा सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होने कहा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी निरन्तर भ्रमणशील रहे, आम जन से बेहतर समन्वय स्थापित करें तथा शान्ति समिति की नियमित बैठके आयोजित करें। उन्होने कहा कि असमाजिक तत्वो व समाज में वैमन्सय फैलाने वालो को चिन्हित कर आवष्यक कानूनी कार्यवाही करें तथा अपराधी तत्वो को जनपद से बाहर भेजें।
पुलिस महानिरीक्षक आलोक सिंह ने कहा कि 06 दिसम्बर व आगामी पर्वों के दृष्टिगत कोई भी ऐसा आयोजन न हो जिससे धार्मिक भावना भडकें। अधिकारियों को पूरी चौकसी बरतने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखने तथा महिला सम्बन्धी अपराधो व घटनाओं पर संवेदनषील रहते हुए सर्तकता बरतने के लिए निर्देशित किया। जिस क्षेत्र में महिला सम्बन्धी घटनाएं अधिक होती है उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए वहा विषेष सर्तकता बरती जाए तथा असमाजिक व गुंन्डा तत्वों पर कडी कार्यवाही की जायें। डीएम बागपत शकुन्तला गौतम, एसएसपी अजय साहनी, पुलिस अधीक्षक बागपत, एसपीआरए मेरठ अविनाष पाण्डेय, एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह, अपर जिलाधिकारी, प्रशासन रामचन्द्र उपस्थित रहें।