नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के क्रियान्वयन की रिपोर्ट केंद्र से तलब की है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार ये बताए कि इस स्कीम से अब तक कितने बच्चों को बेनीफिट मिला है। कोर्ट ने ये आदेश तब दिया एमीकस क्यूरी ने कहा कि स्कीम को लेकर अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इससे किसे लाभ मिलने जा रहा है। मामले की सुनवाई 7 जून को तय की गई है। तब तक ये रिपोर्ट देनी होगी।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड अपने यहां सेक्रेट्री या फिर ज्वाइंट सेक्रेट्री लेवल के ऑफिसर को नोडल अफसर के तौर पर तैनात करें जो एमीकस क्यूरी गौरव अग्रवाल से समन्वय बनाकर अनाथ बच्चों के मामले में जरूरी कदम उठाएंगे। एमीकस क्यूरी 6 जून तक कोर्ट को बताए कि इन राज्यों ने आदेश की पालना की या नहीं। बेंच स्वत: संज्ञान लेते हुए कोरोना मामले पर बाल संरक्षण गृहों की स्थिति की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को सभी जिला अधिकारियों को मार्च 2020 के बाद अनाथ बच्चों की जानकारी एनसीपीसीआर ‘बाल स्वराज’ के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था।