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10 जुलाई को भरण-पोषण प्राधिकरणों में आयोजित करें राष्ट्रीय लोक अदालत: DM

  • 08-Jul-2021

मेरठ। जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2021 को अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत गठित भरण पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देषित करते हुये कहा कि 10 जुलाई 2021 को अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत गठित भरण पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करें। उन्होने बताया कि वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटाये जाने योग्य मामलों/ वादों/ अपीलों को चिन्हित किया जाये। प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में वादकारियों को आदेशिकाओं एवं समन की तामील कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाये। प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के योजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाये। प्रस्तावित लोक अदालत में मामले के निस्तारण से पूर्व न्यूनतम 2 या 3 तिथियों पर मध्यस्तम/सुलह/समझौते हेतु बैठक आयोजित कर ली जाये। वादकारियों के मध्य पारस्परिक समझौते के महत्तम प्रयास किये जाये। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत मामलों की सूचना राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यदिवस की समाप्ति पर उसी दिन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ई-मेल प्रेषित करने हेतु सूचना उपलब्ध करायेंगे।