मेरठ।
टेलीविजन, चैनल, प्राईवेट एफएम चैनल व कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर दिखाई जाने वाली सामग्री की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की प्रथम बैठक अपर जिलाधिकारी नगर के कार्यालय कक्ष में आहूत हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर अजय तिवारी ने कहा कि समिति का बड़ा व्यापक रोल है। इसमें कोई भी आमजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि यह समिति आमजन को एक फोरम उपलब्ध करायेगी, जिसमें वह किसी टेलीविजन/चैनल या प्राईवेट एफएम चैनल या कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर दिखाई जाने वाली सामग्री के विषय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने बताया कि समिति का कार्य स्थानीय स्तर पर केबल टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री पर नजर रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि कोई गैर-प्राधिकृत अथवा पाइरेटिड चैनल न चलाया जा रहा हो और यदि केबल टेलीविजन आपरेटरों द्वारा स्थानीय समाचार प्रसारित किये जा रहे हों तो केबल स्थानीय घटनाओं के बारे में सूचना देने तक ही सीमित हो।
अपर जिलाधिकारी नगर अजय तिवारी ने बताया कि समिति के अन्य विभिन्न कार्यों में केबिल नेटवर्क पर फ्री-टू-एयर चैनलो तथा अनिवार्य प्रसारण के लिए अधिसूचित चैनलो ं(दूरदर्शन लोकसभा व राज्यसभा) की उपलब्धता पर निगरानी रखना तथा समिति यह सुनिश्चित करेंगी कि मल्टी सिस्टम आॅपरेटर व लोकल केबल आॅपरेटर वैध पंजीकरण के साथ संचालित हो।
अपर जिलाधिकारी नगर अजय तिवारी ने बताया कि समिति राज्य व केन्द्र सरकार को तुरन्त सूचित करेगी यदि कोई प्रोग्राम शांति व्यवस्था प्रभावित कर रहा हो या किसी समुदाय में विद्रोह की भावना उत्पन्न कर रहा हो। उन्होंने कहा कि समिति यह सुनिष्चित करेगी कि प्राईवेट एफएम चैनल व कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एयर ब्राडकास्ट कोड़ का पालन कर रहे है। उन्होने बताया कि केबिल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5 व धारा 6 के अंतर्गत क्रमषः निर्धारित कार्यक्रम कोड व निर्धारित विज्ञापन कोड को ध्यान में रखकर ही किसी कार्यक्रम व विज्ञापन का प्रसारण किया जाना चाहिए।